बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया गया

रायपुर, 19 जून 2026

जांजगीर-चांपा जिले में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया। यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में की गई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत चुरतेला, विकासखंड पामगढ़ में संभावित बाल विवाह की सूचना मिलने पर विभागीय टीम और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान बालक एवं बालिका के शैक्षणिक अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें बालिका की आयु 14 वर्ष 9 दिन तथा बालक की आयु 18 वर्ष 1 माह 12 दिन पाई गई। दोनों की आयु विवाह के लिए निर्धारित कानूनी आयु से कम होने के कारण विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में पाया गया।

अधिकारियों ने बालिका, उसके परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश एवं परामर्श के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में बालक एवं बालिका के परिजनों की सहमति से विवाह को रोक दिया गया। साथ ही दोनों पक्षों से यह घोषणा-पत्र एवं राजीनामा पत्र भरवाया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष तथा बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई के दौरान पर्यवेक्षक सुश्री ममता पटेल, श्रीमती मनीषा जांगड़े, पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर श्री सुरेश कुमार, प्रधान आरक्षक श्री रामलाल मारकण्डे, नगर सैनिक श्रीमती ममता कश्यप, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्डलाइन 1098 से श्रीमती अल्का फॉक, श्री भूपेश कश्यप तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लखेश्वरी अनंत एवं श्रीमती तेजस्वी महिपाल उपस्थित रहे।

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