पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत 23 हितग्राहियों को मिला वन अधिकार मान्यता पत्र

बीजापुर 17 जून 2026

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत 15 जून को आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बुरजी के आश्रित ग्राम कावड़गांव के 23 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए। वन, सहकारिता, परिवहन एवं संसदीय कार्य विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय बीजापुर परिसर में आयोजित समारोह में आदिवासी विकास विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006, नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के तहत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए गए। वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त होने से ग्राम कावड़गांव के 23 हितग्राहियों को उनकी काबिज वास्तविक भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस महत्वपूर्ण पहल से हितग्राहियों में उत्साह एवं प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला। हितग्राहियों ने वन अधिकार मान्यता पत्र मिलने पर जिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उन्हें भूमि पर अधिकार मिलने के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्राप्त हुआ है।

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